जानने योग्य आवश्यक बातें
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राशियों का निर्धारण केन्द्रीय व राज्य सरकार के बीच ७५ : २५ के अनुपात में किया जाता है ।
- जिला स्तरीय ग्रामीण विकास संसथाएं ग्राम सभाओं के जरिये लाभार्थियों को राशियाँ प्रदान करतीं हैं.
- लाभार्थियों का चयन नवीन बी।पी ।एल ।सूची से किया जाता है जिसमें सबसे गरीब को पहले प्राथमिकता दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत नया आवास बनाने अथवा कच्चे घर को पक्का बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
- लाभार्थी अपनी पसंद का घर बना सकता है।
इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाये गए घरों में राजीव गांधी विद्युत् योजना के जरिये सभी लाभार्थियों को विजली भी उपलब्ध कराई जाती है।
लाभार्थी
- अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,महिलायें और समाज के पिछड़े हुए लोग
- शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति
लाभ प्राप्त करने के लिए योग्यता
- ग्रामीण बी।पी।एल।परिवार
- इंदिरा आवास योजना के तहत शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आवास आरक्षित रहते हैं.
- महिलाओं के संदर्भ में ,घर का आवंटन महिला के नाम से या संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम से होना चाहिए।
किसे संपर्क करें
ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकारै
ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकारै







